लखनऊ होर्डिंग्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया होर्डिंग्स हटाने का आदेश ! योगी सरकार की याचिका पर हुई सुनवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के पोस्टर लगा दिए थे। जिस पर इलाहाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इन होर्डिंग्स को हटाने की बात कही थी। यहां तक कि कमिश्नर से भी जवाब मांगा गया था कि यह पोस्टर किस नियम के तहत लगाए गए हैं। वहीं योगी सरकार ने यह पोस्टर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक खींच दिया था। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पोस्टर हटाए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उपद्रव में शामिल लोगों के होर्डिंग्स को हटा दें।

बता दी की नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लखनऊ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। इन प्रदर्शनों के कारण उत्तर प्रदेश की निजी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान की थी और नुकसान की भरपाई करने के लिए होल्डिंग्स भी लगा दिए थे।

इन पोस्टर्स पर प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लगाई गई थी और नाम भी लिखे गए थे। बता दे कि लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर यह पोस्टर लगाए गए थे। लगभग 100 हार्डिंग्स लखनऊ में लगे हुए थे जिन्हें इलाहाबाद कोर्ट ने हटाने का आदेश भी दे दिया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दे दिया है।

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