बड़ा फैसला: यूपी में रात को बाहर खड़ी की गाड़ी, तो देनी होगी पार्किंग फीस.. इन शहरों में जारी हुआ आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब घर के बाहर चार पहिया वाहन खड़ा करने पर शुल्क वसूलने का आदेश जारी किया है। शहरी यातायात की समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे अवैध पार्किंग पर लगाम लगेगी और सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार होगा। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली-2025 के तहत नई व्यवस्था लागू कर दी है, जो फिलहाल प्रदेश के 17 प्रमुख शहरों में लागू की जाएगी।

अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देनी होगी फीस

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन वाहन स्वामियों के पास घर पर पार्किंग की समुचित जगह नहीं है और वे सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं, उन्हें अब इसके लिए पार्किंग शुल्क चुकाना होगा। नगर निगम रात में पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान तय करेगा और वहीं पर वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा।

किन 17 शहरों में लागू होगी पार्किंग शुल्क की व्यवस्था?

सरकार की अधिसूचना के अनुसार ये नई पार्किंग व्यवस्था लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, झांसी, अलीगढ़, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे 17 शहरों में लागू होगी। इन नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी 90 दिनों के भीतर पार्किंग स्थलों की सूची तैयार कर नोटिफिकेशन जारी करेगी।

हरियाली वाले क्षेत्रों में नहीं बनेगी पार्किंग

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरित क्षेत्रों (ग्रीन जोन) या ऐसे स्थान जहां हरियाली को संरक्षित किया गया है, वहां किसी भी तरह की पार्किंग सुविधा का ठेका नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि शहरी विकास के साथ प्रकृति का संतुलन बना रहे।

पीपीपी मॉडल से विकसित होगी आधुनिक पार्किंग

पार्किंग सुविधाओं को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, बल्कि बेहतर तकनीक और सुविधाएं भी जनता को मिलेंगी। सरकार ने मल्टी-लेवल पार्किंग, लिफ्ट आधारित ऑटोमैटिक पार्किंग और बड़े स्थानों पर कार वॉश और कार बाजार जैसी सुविधाएं देने का भी निर्देश दिया है।

इन स्थानों के पास मिलेगी पार्किंग की सुविधा

शासन के आदेश के अनुसार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल, फैक्ट्री और व्यावसायिक इमारतों के पास पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सभी सार्वजनिक, संस्थागत और व्यवसायिक भवनों में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।

सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का उद्देश्य केवल शुल्क वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को सार्वजनिक परिवहन जैसे सिटी बस और मेट्रो की ओर आकर्षित करना भी है। इससे वाहनों की संख्या घटेगी और ट्रैफिक जाम में सुधार होगा।

 

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