उमर अब्दुल्ला को रिहा करने के लिए कोर्ट ने केंद्र को दिया एक सप्ताह, कहा नहीं किया रिहा तो …

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें नजरबंद रखा गया था। वही आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से अगले सप्ताह तक उसे सूचित करने के लिए कहा कि क्या वह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हिरासत से रिहा कर रहा है। अदालत ने कहा कि अगर आप उमर अब्दुल्ला को रिहा कर रहे हैं तो उन्हें जल्द रिहा कीजिए वरना हम हिरासत के खिलाफ उनकी बहन की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

बता दे कि जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश वकील से कहा कि अगर अब्दुल्ला को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वह इस नजरबंदी के खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा, ‘यदि आप उन्हें रिहा कर रहे हैं तो जल्द कीजिये वरना हम इस मामले की गुणदोष के आधार पर सुनवाई करेंगे।’

बता दें अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती दी है। इससे पहले सारा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर प्रशासन के उस दावे को नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होगा।

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