शत्रु संपत्ति लोन मामले में मुख्तार बाबा पर मुकदमा दर्ज: जानिए क्या है पुरा मामला ।

शत्रु संपत्ति लोन मामले में मुख्तार बाबा पर मुकदमा दर्ज: जानिए क्या है पुरा मामला ।

शत्रु संपत्ति लोन मामले में मुख्तार बाबा पर मुकदमा दर्ज:DM के आदेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा  के अधिकारियों समेत 12 को बनाया गया आरोपी

मुख्तार बाबा पर शत्रु संपत्तियों को गिरवी रखकर 1.66 करोड़ रुपए के लोन मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें बाबा बिरयानी के मालिक बाबा मुख्तार, उसके परिवार के 10 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के दो अधिकारियों सहित 12 को आरोपी बनाया गया है। ये केस डीएम के आदेश पर लेखपाल ने दर्ज कराया है। जिसमें धोखाधड़ी, कूटरचना, साजिश का आरोप लगाया गया है।

लेखपाल ने दी थी तहरीर

लेखपाल विपिन कुमार ने केस दर्ज कराया है। जिसमें तलाक महल स्थित मेसर्स शाहिद सिल्क हाऊस के नाला रोड निवासी प्रोपराइटर शाहिद आलम अभियुक्त बनाए गए है। इनकी फर्म द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की किदवई नगर शाखा से शत्रु सम्पति के नाम पर ओवर लिमिट कराई गई थी। 27 दिसंबर 2006 को 75 लाख की सीमा का ओवर ड्राफ्ट खाता स्वीकृत कराया था।

पांच सितंबर 2009 को बैंक से 1.57 करोड रुपए की ओवरड्राफ्ट सीमा स्वीकृत की गई। इसके साथ ही 23 सितंबर 2029 को 9.12 लाख रुपए मियादी ऋण भी बैंक से शाहिद सिल्क हाऊस को दे दिया गया। इस ओवर ड्राफ्ट ऋण की स्वीकृति के लिए प्रोपराइटर शाहिद आलम ने 8 संपत्तियां बैंक में गिरवी रखी थीं।
गिरवी रखी गई संपत्ति थी शत्रु संपत्तियां
जांच में सामने आया कि जो संपत्तियां बैंक में बंधक रखी गईं, उसमें 91/146 हीरामन का पुरवा शत्रु संपत्ति है। इसे विक्रय या बंधक नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा 99/14ए, बेकनगंज और 88/21 नाला रोड, चमनगंज को भी शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है।

ये हैं आरोप

बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने संपत्ति के क्लीयंस की बात कही। जब इस बारे में पूछताछ की गई तो उनकी ओर से पैनल अधिवक्ता के माध्यम से इन संपत्तियों के संबंध में क्लियरेंस रिपोर्ट प्राप्त कर ऋण जारी करने का दावा किया गया। लेकिन जांच में सामने आया कि बैंक ने राजस्व विभाग से बंधक संपत्तियों के संबंध में आख्या ही नहीं ली थी।

अगर राजस्व विभाग या नगर निगम से इनके स्वामित्व के संबंध में आख्या ली गई होती तो सही स्थिति का पता चल जाता। आरोप है कि शाहिद आलम ने संपत्ति संख्या 91/146 हीरामन का पुरवा का स्वामित्व दर्शाने के लिए कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया।

इन्हें बनाया गया है आरोपी
शत्रु संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति के मुख्य संगठक शफीउल्लाह गाजी ने शिकायत की थी। उनकी जानकारियों के आधार पर मुख्तार बाबा समेत उसके 10 अन्य परिजनों के नाम सामने आए। इनमें कामना बेगम पुत्री नादिर शाह निवासी हीरामन का पुरवा, नाज आयशा पत्नी शाहिद आलम निवासी नाला रोड, मिराज आयसा पुत्री फबरूल इस्लाम निवासी नाला रोड,

इरशाद अहमद पुत्र कल्लन खां निवासी बशीर स्टेट, इकबाल अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी बशीर स्टेट, इमरान अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद बशीर स्टेट, सुफीया पुत्री नूरूल खां निवासी बशीर स्टेट, गुलशन जहां पत्नी मुख्तार अहमद एवं मुख्तार अहमद निवासी बेकनगंज, अंजुम आरा पत्नी परवेज निवासी सीसामऊ और शाहिद आलम निवासी नाला रोड हैं।

बाय – हर्षिता मिश्रा

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