फ्लाइट पेशाब कांड के आरोपित शंकर मिश्रा को नहीं मिली जमानत

एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत….

फ्लाइट पेशाब कांड के आरोपित शंकर मिश्रा को नहीं मिली जमानत

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। एडिशनल सेशंस जज हरज्योत सिंह भल्ला ने इस याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पेश नहीं हो सका। महिला के वकील अंकुर महिंद्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता को जमानत याचिका की प्रति नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला को जमानत याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इससे पहले 13 जनवरी को शंकर मिश्रा ने कहा था कि उसने महिला पर पेशाब नहीं किया, बल्कि खुद महिला ने अपनी सीट पर पेशाब किया था।

शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा था कि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक थी और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। शिकायतकर्ता कथक नर्तकी है और 80 फीसदी कथक नर्तकियों को बार-बार पेशाब आता है। रमेश गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पेशाब करने वाला कोई और रहा होगा, क्योंकि शंकर मिश्रा शिकायतकर्ता महिला के पीछे की सीट पर बैठा था। इस पर न्यायाधीश ने कहा था कि मैंने भी फ्लाइट में यात्रा की है। फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक कतार से दूसरी कतार में आसानी से पहुंचा जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अभी यह जांच होनी है कि आरोपित ने फ्लाइट में शराब पी रखी थी या नहीं। तब सेशंस कोर्ट ने कहा कि ये मसला जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं उठा है, तो इस पर सेशंस कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है। उसके बाद सेशंस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की अनुमति दी।

दरअसल, 7 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शंकर मिश्रा को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस हिरासत में नहीं भेजने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को दिल्ली पुलिस ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। 11 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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