NGT का आदेश – सिर्फ दिल्‍ली नहीं, पूरे एनसीआर में 30 नवंबर तक हुए पटाखे बैन, जाने किन राज्यों को मिली छूट

Delhi-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण (air pollution) को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) (एनजीटी) ने आज यानि सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। NGT ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए Delhi-NCR में 30 नवंबर तक पटाखों (firecrackers) के चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी (air quality) खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन किया जाएगा।

Delhi-NCR में प्रदूषण का सत्र काफी बढ़ गया है। इसकी सुनवाई करते हुए NGT ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में एक आदेश जारी किया है। जिसमे एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां का AQI काफी खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां कुछ समय और नियमो के अनुसार पटाखों को चलाया जा सकता है।

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