क्या मुस्लिमों को हिन्दू इलाकों में दुकान खोलने की नहीं है इजाज़त ? हाईकोर्ट ने सरकार को दिया चौंकाने वाला आदेश

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में मुस्लिम व्यापारी ओनली ढोलकावाला को उनकी वैध रूप से खरीदी गई दुकान से व्यापार करने की अनुमति देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

2020 में खरीदी थी दुकान

ओनली ढोलकावाला ने वर्ष 2020 में वडोदरा के चंपानेर दरवाजा क्षेत्र में दो हिंदू भाइयों से कानूनी प्रक्रिया के तहत दुकान खरीदी थी। यह क्षेत्र गुजरात डिस्टर्ब एरिया एक्ट, 1991 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होती है। अनुमति की प्रक्रिया में देरी के कारण ढोलकावाला को 2022 में हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा।

रजिस्ट्रेशन के बावजूद स्थानीय विरोध नहीं रुका

हाईकोर्ट के आदेश के बाद ढोलकावाला ने बिक्री दस्तावेज की रजिस्ट्री सफलतापूर्वक करवा ली। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने विरोध जारी रखा। आरोप है कि दुकान के गेट के सामने जानबूझकर मलबा फेंक दिया गया, जिससे वह दुकान खोल ही न सकें।

सांप्रदायिक संतुलन बिगड़ने का हवाला देकर याचिका

स्थानीय निवासियों में से कुछ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मुस्लिम को दुकान बेचना सांप्रदायिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। फरवरी 2023 में हाईकोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज करते हुए दो याचिकाकर्ताओं पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे जानबूझकर खरीदार को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं।

पुलिस सुरक्षा की मांग पर भी नहीं मिली मदद

स्थानीय विरोध से परेशान होकर ढोलकावाला ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दुकान की मरम्मत व व्यवसाय शुरू करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की। व्यापारी ने शिकायत की कि उन्होंने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

राज्य सरकार को कोर्ट का निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि व्यापारी की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपनी वैध रूप से खरीदी गई संपत्ति से बिना किसी बाधा के व्यवसाय कर सकें। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ढोलकावाला को हरसंभव सहयोग और सुरक्षा प्रदान करें।

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