आईएएस अनिल टुटेजा दंडात्मक कार्रवाई से बचे
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रायपुर के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस संजय किशन कौल, और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा व उनके पुत्र यश टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए एक्ट के तहत धारा 50, और धारा 63 के प्रावधानों को चुनौती दी। ईडी ने इस एक्ट के तहत छापेमारी की कार्रवाई की थी।