एनआरसी से बाहर रह गए लोगों के लिए बड़ी खबर, चुनाव में डाल सकेंगे वोट

असम में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओ की सूची को लेकर फैसला लिया है । चुनाव आयोग ने NRC सूची से बाहर रखे गए लोगों को भी मतदान का अधिकार दे दिया है । साथ ही चुनाव आयोग ने इन सभी को ‘डी’ मतदाता की श्रेणी में नहीं रखा है ।

चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव में उन सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया है, जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से बाहर रखा गया था । हालांकि एनआरसी लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को ये अधिकार तभी तक होगा, जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ कोई निर्णय ना दे । चुनाव आयोग के अनुसार नागरिक ट्रिब्यूनल का निर्णय आने तक वोटर लिस्ट में उपस्थित सभी मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार होगा ।

‘डी’ मतदाता की श्रेणी में नहीं रखा

साथ ही उन्हें ‘डी’ मतदाता की श्रेणी में नहीं रखा है । संदिग्ध या ‘डी’ मतदाता असम में मतदाताओं की वो श्रेणी है, जिसमे अनिश्चित या विवादित नागरिकता वाले लोगों को रखा जाता है । 1997 में चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची को संशोधित करने के समय इसे पेश किया था । ‘डी’ मतदाता तब तक किसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकते जब तक उनका मामला किसी विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा तय नहीं किया जाता है ।

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