धनबाद में जज की हत्या मामला

जांच से हाईकोर्ट नाराज, कहा- जुडिशल ऑफिसर की हत्या हुई है, हमें रिजल्ट चाहिए, CBI के जोनल डायरेक्टर को 23 सितंबर को किया तलब

कोर्ट ने कहा कि उन्हें CBI जांच पर भरोसा है। उसके प्रोफेशनल तरीके की जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं। (फाइल फोटो)

धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की अब तक की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 23 सितंबर को CBI के जोनल डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा- ‘CBI हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर बार स्टीरियो टाइप रिपोर्ट दायर कर रही है। यह संतोषजनक नहीं है। जुडिशल ऑफिसर की हत्या हुई है। हमें रिजल्ट चाहिए।’

कोर्ट ने कहा- ‘परिस्थितियां बयां कर रही है कि दिनदहाड़े एक न्यायिक अधिकारी की हत्या की गई है। CBI अभी भी सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ सकी है। ऑटो चालक ने धक्का मारकर जज की हत्या क्यों की? यह मिस्ट्री अभी तक हल क्यों नहीं हो सकी है?’

ऑटो को हथियार के रूप में किया गया है इस्तेमाल

कोर्ट ने कहा- ‘यह पहला मामला है जिसमें ऑटो को हत्या के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, ताकि जांच एजेंसियां उलझ जाएं। CCTV फुटेज देखने से यह स्पष्ट होता है कि ऑटो वाले ने जानबूझकर जज को धक्का मारा है।’

जांच पर सवाल नहीं, लेकिन रिजल्ट जरूरी है

कोर्ट ने कहा- ‘हमें CBI जांच पर भरोसा है। उसके प्रोफेशनल तरीके के जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जज की हत्या के पीछे मोटिव क्या है और षड्यंत्र किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाईकोर्ट इस मामले के हर सप्ताह समीक्षा कर रही है, लेकिन अभी तक CBI इस मामले से जुड़े कोई अहम जानकारी नहीं दे पाई है।’

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