दिल्ली हिंसाः उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली,  दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को करने का आदेश दिया।

आज दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया। आज सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से वकील त्रिदिप पेस ने कहा कि उन्हें आज सुबह ही दिल्ली पुलिस का जवाब मिला है। उन्होंने इस जवाब को पढ़ करने के लिए समय देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने, और देशविरोधी भाषण देने के अलावा दूसरी धाराओ के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 100 पेजों की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी औऱ ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगो की साजिश रचने के लिए मीटिंग की।

इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए। इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भड़काया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया, उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता इंतजाम करते थे।

उमर खालिद को 13 सितम्बर, 2020 को करीब दस घंटे की पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने रात में गिरफ्तार कर लिया था। 17 सितम्बर, 2020 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 16 सितम्बर, 2020 को स्पेशल सेल करीब 18 हजार पन्नों का चार्जशीट लेकर दो बक्सों में पहुंची थी।

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