10वीं परीक्षा को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने CBSE, केंद्र और दिल्‍ली सरकार को भेजा नोटिस, पढ़ें पूरा मामला

न‍ई द‍िल्‍ली.  दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), केंद्र के साथ-साथ दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल, यह नोटिस सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणाम के लिये अपनाई जा रही इवैल्‍यूएशन मानदंडों को लेकर जारी किया गया है. CBSE बोर्ड इस बार 10वीं का रिजल्‍ट टेबुलेशन पॉलिसी के आधार पर जारी करेगा. दिल्‍ली हाईकोर्ट, इसमें संशोधन चाहता है. दिल्ली हाईकोर्ट में इसके लिये एक याचिका दायर की गई थी. अदालत ने याचिका पर जवाब मांगा है.

सीबीएसई क्‍लास 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 (CBSE Class 12 Board Examinations 2021) को रद्द किए जाने को लेकर मंगलवार, 1 जून को हुई उच्‍च स्‍तरीय बैठक के बाद यह याचिका दायर की गई है. हालांकि 12वीं के छात्रों को किस आधार पर अंक प्रदान किये जाएंगे, यह तय नहीं है. लेकिन इस याचिका के बाद परिणाम जारी किए जाने में देर हो सकती है.

हालांकि यह याचिका किसने दायर की है, यह स्‍पष्‍ट नहीं है. लेकिन टेबुलेशन पॉलिसी से बहुत से शिक्षक और छात्र खुश नहीं हैं. बहुत से छात्रों ने बोर्ड से संपर्क किया और इस विषय पर वेबिनार आयोजित करने की मांग की, ताकि इससे जुड़े प्रश्‍नों के सवाल के जवाब उन्‍हें मिल सके.

क्‍या है टेबुलेशन पॉलिसी, कैसे तैयार होगा परिणाम :

टेबुलेशन पॉलिसी में 100 अंक को कई हिस्‍सों में बांटा गया है. इसमें से 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के होंगे. बाकी बचे 80 अंक में से 10 अंक समय-समय पर होने वाले यूनिट टेस्ट और 30 अंक हाफईयरली एग्‍जाम के हैं और बाकी के 20 अंक प्रीबोर्ड की परीक्षा के हैं.

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