बड़ी खबर : ‘CBI जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी’, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य में जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को अब राज्यों से अनुमति लेनी होगी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 8 राज्यों द्वारा आम सहमति खत्म किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया।
अदालत ने एक फैसले में कहा कि यह नियम देश की संघीय व्यवस्था के मुताबिक है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनिमय के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए किसी भी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि DSPE एक्ट की धारा 5 केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में विस्तार का अधिकार देती है लेकिन जब तक DSPE की ही धारा 6 के अंतर्गत राज्य इसके लिए आम सहमति नहीं देगी तब तक यह नहीं माना जाएगा।

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