बाटला हाउस एनकाउंटरः शहजाद अहमद को जीटीबी से सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश

 

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके शहजाद अहमद को जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस विभू बाखरु की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ये आदेश जारी किया।

शहजाद अहमद की ओर से वकील अमन नकवी ने कोर्ट से कहा कि शहजाद के पीठ और पेट में दर्द होने के बाद उसे 8 दिसंबर को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी स्थिति और खराब होती गई। वह पिछले दो दिनों से वेंटिलेटर पर है। जीटीबी अस्पताल के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसके अलावा उसे जरूरी पोषण भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शहजाद से उसके परिवार वालों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील राजेश महाजन ने शहजाद की मेडिकल रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि शहजाद पेंक्रियाटिटिस नामक बीमारी से पीड़ित है। उसका अच्छा इलाज चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीटीबी अस्पताल में एंडोक्रिनोलॉजी में विशेषज्ञ मौजूद हैं और शहजाद अपने इलाज से खुश है।
दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल शहजाद की मेडिकल रिपोर्ट का शहजाद के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि जब शहजाद की बहन उससे मिली, तो वह ठीक से बात करने की स्थिति में भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जीटीबी अस्पताल प्रशासन पर उन्हें भरोसा नहीं है। उसे जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में इलाज हो सकता है।
बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके शहजाद अहमद को ट्रायल कोर्ट ने 2013 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस मामले के दूसरे आरोपित आरिज खान को कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की थी।

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