आज़म को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 29 मामलों में फिलहाल नही होगी गिरफ्तारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट(Allahabad High Court) ने आज़म खान(Azam Khan) को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने रामपुर (Rampur) से समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान (Azam Khan) के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है। अब इन मामलों में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। इससे पहले मंगलवार को रामपुर स्थित आजम खान(Azam Khan) के आवास के मेन गेट पर उनके खिलाफ जमीन हड़पने समेत तमाम केसों से जुड़े कोर्ट नोटिस चिपकाए गए थे।

मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी (Maula Jauhar University) के लिए किसानों की जमीन कब्जा करने को लेकर उनके खिलाफ ये 29 FIR दर्ज हुई थी। किसानों की जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर आज़म खान ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजूरानी चौहान की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद बेंच ने 29 एफआईआर पर रोक लगा दी। माना जा रहा है कि इस आधार पर उन्हें दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है।

शतक छूने वाली थी मुकदमों की सूची

गौरतलब है कि आजम खान(Azam Khan) पर अब तक 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जिनमें 1982 से अब तक किसानों की ज़मीन कब्जाने, महिलाओं पर अभद्र टिप्पड़ी करने, लोगों के मकान तुड़वाने, लूट और पशुधन चुराने जैसे आरोप हैं। किसानों की जमीने कब्जाकर जौहर यूनिवर्सिटी बनवाने का आरोप आजम खान पर है। इसके साथ ही हमसफर गेस्टहाउस के लिए भी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप है। पेड़ काटने से लेकर बिजली चोरी तक के आरोपों से आजम खान और उनका परिवार घिरा है। ऐसे में 29 मामलो में राहत मिलने से आज़म खान की परेशानियां कुछ काम हुई हैं।

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