आर्यन खान की आज कुछ देर में हो सकती है रिहाई, खोला गया बेल बॉक्स

मुंबई. क्रूज ड्रग (Cruise Drug Case) मामले में तीन हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल ( Arthur Road Jail) में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) शनिवार सुबह जेल से बाहर आ सकते हैं. 23 वर्षीय खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने जमानत दे दी थी. हालांकि शुक्रवार को जमानत के कागजात सही समय पर जेल में ना पहुंचने पर उन्हें रिहा नहीं किया जा सका. उधर शनिवार सुबह जेल अधिकारियों ने जमानत आदेश लेने के लिए करीब साढ़े पांच बजे आर्थर रोड जेल के बाहर जमानत की पेटी खोली. कल आर्यन खान के जमानत आदेश की कॉपी इसी पेटी के अंदर रखी गई थी. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बाबत कल कहा था, ‘कानून सभी के लिए समान है. हम किसी को कोई खास तव्वजो नहीं देते. जमानत के कागजात प्राप्त करने का अंतिम समय शाम के पांच बजकर 30 मिनट था और यह समयसीमा पार हो चुकी है. वह आज (शुक्रवार) रिहा नहीं हो सकेंगे.’

क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी थी. शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके. उधर उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है.

जूही चावला ने दी जमानत
जूही चावला विशेष अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे समेत अन्य वकीलों के साथ पहुंचीं और उन्होंने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए. वह विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष पेश हुईं जहां मानशिंदे ने कहा कि चावला जमानत देंगी. अभिनेत्री ने सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दिया. जब चावला न्यायाधीश के समक्ष खड़ी थीं तो मानशिंदे ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री आवेदक (आर्यन खान) को बचपन से जानती हैं और वह तथा आर्यन के पिता शाहरुख खान व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं.

अदालत ने सत्यापन के बाद जमानत को स्वीकार कर लिया जिसके बाद चावला को जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अदालत के रजिस्ट्री विभाग जाने को कहा गया. चावला ने कागजों पर हस्ताक्षर किये जिसके बाद उन्हें वापस अदालत भेजा गया जहां जज ने जमानत बांड पर दस्तखत किये और रिहाई मेमो जारी किया. अदालत परिसर से निकलते हुए चावला ने संवाददाताओं से कहा, ‘परिवार में अब सुकून है. हम सभी खुश हैं.अब बच्चा घर आ जाएगा.

अदालत ने लगाईं 14 शर्तें
खान की जमानत के लिए हाई कोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी. अदालत ने कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा.

अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे. शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे.

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