दिल्ली में शराब पर छूट फिर होगी बंद? आरडब्ल्यूए ने सरकार के कदम का किया विरोध

शराब को बढ़ावा मिलेगा और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी

लखनऊ: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शराब की निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर 25 फीसदी तक की छूट देने की मंजूरी का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) ने आशंका व्यक्त की है कि दिल्ली में शराब पर घोषित छूट से उनके पड़ोस में कानून-व्यवस्था की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है और ऐसी जगहों पर भीड़ एकत्रित होगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट एवं बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी। यह फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने और अनुचित बाजार बर्ताव की वजह से किया गया था।

दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली के आबकारी नियम, 2010 के नियम 20 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए दिल्ली एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट दे सकती हैं।

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहॉल

हालांकि, इस आदेश का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहॉल बेवरेज कंपनीज ने स्वागत किया है, लेकिन कई आरडब्ल्यूए द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है। पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए के प्रमुख बी.एस. वोहरा ने सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर राजस्व उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह गलत है। पैसा कमाने के लिए सरकार लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि शराब उद्योग सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है और राजधानी में सभी उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण आप नई मशीनें नहीं लगा सकते, इसलिए उन्होंने इस माध्यम से पैसा कमाने का सहारा लिया है।

निजी दुकानें फिर दे सकती हैं शराब की एमआरपी पर छूट

दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी। इस आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं। इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से अनुपालन करना होगा।दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है। सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी।फरवरी के महीने में कोविड महामारी का प्रकोप जारी रहने के बीच दिल्ली में शराब बिक्री पर निजी दुकानों की तरफ से दी जा रही छूट और ‘एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ’ जैसी प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से कई इलाकों में दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगने के मामले सामने आए थे। उसी के बाद सरकार ने शराब बिक्री पर छूट देने पर रोक लगा दी थी।दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था जिसमें 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट एवं रियायतें दे सकती हैं।

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