यूपी: स्कूल में नाबालिग लड़की के रेप व हत्या के मामले में SC ने सुनाया फैसला, CBI को जांच के दिए आदेश

स्कूल में नाबालिग लड़की की रेप के बाद मौत की CBI करेगी जांच, SC को दिल्ली-हरियाणा सरकार को दिए ये आदेश

लखनऊ: यूपी में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के कथित तौर पर रेप व मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अब इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और दिल्ली हरियाणा सरकार को जांच से जुडे़ दस्तावेज को जांच एजेंसी को सौंपने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों की सरकारों को 4 हफ्ते के अंदर अब तक की जांच रिपोर्ट को सीबीआई को सौपने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक 14 साल की लड़की कथित तौर पर 2020 में अपने बोर्डिंग स्कूल की कक्षा में लटकी मिली थी. नाबालिक की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जांच सीबीआई  को ट्रांसफर करने की मांग की थी. मृतक लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल किया था.

पीड़िता की मां ने याचिका में रेप व हत्या का लगाया आरोप

पीड़िता की मां ने याचिका में आरोप लगाया है कि बेटी के साथ पर दुष्कर्म व फिर हत्या की गई है. इसके साथ ही याचिका में पीड़िता के सदस्यों का नोएडा से हरियाणा में दिल्ली के रास्ते अपहरण करने का भी आरोप लगाया.

याचिका में लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से एक कक्षा में बंद कर दिया गया और फिर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया. पीड़ित परिवार ने अपनी याचिका में पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने बिना बुलाए पोस्टमार्टम किया व इसके बाद लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए भी मजबूर किया गया.

स्कूल पहुंचने पर छीना गया फोन

पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें आनन-फानन में स्कूल बुलाया गया जब वह वहां पहुंची तो उनका फोन छीन लिया गया और फिर उनसे कहा गया कि उनकी बेटी की मौत हो गई. हालांकि बाद में उन्हे स्कूल के कमरे में बच्ची का शव लटका मिला. याचिकाकर्ता ने 2 एफआईआर दर्ज कराई है. एक नाबालिक लड़की की कथित बलात्कार-हत्या और दूसरी हरियाणा में उसके माता पिता और दो भाई बहनों के अपहरण के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है.

Related Articles

Back to top button