अमृतपाल को शरण देने वाली दो महिलाएं न्यायिक हिरासत में

सोमवार को एक अदालत ने खालिस्तान समर्थक भगोड़े नेता अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पापलप्रीत को शरण देने की आरोपी दो महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने 25 मार्च को पटियाला के सरहिंद रोड स्थित हरगोबिंद नगर निवासी बलबीर कौर को अमृतपाल और पापलप्रीत के 19 मार्च को उसके आवास पर ठहरने की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा था कि अमृतपाल और पापलप्रीत दोनों सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक महिला के घर पर रहे और जालंधर जिले के मेहतपुर में पुलिस को चकमा देने के एक दिन बाद 19 मार्च को कुरुक्षेत्र के शाहबाद के लिए अपने दुपहिया वाहन से रवाना हुए।

अदालत ने अमृतपाल को रसद मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार पांच लोगों की पुलिस रिमांड भी एक दिन के लिए बढ़ा दी।

19 मार्च को जालंधर जिले के बाल नौन गांव के मनप्रीत सिंह मन्ना, गुरदीप सिंह दीपा, होशियारपुर के कोटला नौध सिंह गांव के हरप्रीत सिंह हैप्पी, फरीदकोट के गोदारा के गुरभेज सिंह और शाहकोट के सुखदेव सिंह के रूप में पहचाने गए पांच लोगों को अमृतपाल को मोटरसाइकिल दिलाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था।
उन पर आईपीसी की धारा 212 (एक अपराधी को शरण देना), 216 (एक अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया है या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है) और शस्त्र अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत शाहकोट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

“उनकी पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि गुरभेज 18 मार्च को जल्लूपुर खेड़ा से अमृतपाल के साथ जा रहा था और जब अमृतपाल नांगल अम्बियन गांव पहुंचा तो वह एक ब्रेजा कार में था। एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए सुरक्षित लिंक सड़कों को ले जाया जाए, जहां से उन्होंने मन्ना से संपर्क किया, जिन्होंने दो मोटरसाइकिलों की व्यवस्था की।

Related Articles

Back to top button