गरीबों की जमानत लेगी सरकार, जुर्माना भी भरेगी

नई दिल्ली। अब सरकार गरीबों की जमानत भी सरकारी फंड से कराएगी और उन पर लगा जुर्माना भी भरेगी। यह सहायता उन गरीब कैदियों को मिलेंगी, जो अपनी जमानत छराने और जुर्माना भरने में असमर्थ हैं। चौंकिए मत, गृह मंत्रालय ने यह ऐलान किया है। गृह मंत्रालय का मानना है कि इससे जेलों में बढ़ रहा बोझ भी घटेगा।
गृह मंत्रालय ने आज 7 अप्रैल को कहा कि इस योजना से सामाजिक रूप से कमजोर, अशिक्षित और निम्न आय वाले गरीब कैदियों को भी राहत मिलेगी और जेलों पर भी पड़ने वाला बोझ कम होगा। क्योंकि सरकार ऐसे कैदियों को जेल से बाहर निकालने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जेल में बंद गरीबों को निकालने के लिए ई-प्रिजन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा। कानूनी सेवा संगठनों को भी मजबूत किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार यह कदम.विचाराधीन कैदियों की समस्याओं को हल करने के लिए उठाने जा रही है। यह एक जेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत आईपीसी में धारा-436(ए) और सीआरपीसी में एक नया अध्याय XXIए प्ली बारगेनिंग शामिल होगा है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2024-24 के वित्तीय भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी।
अब गृह मंत्रालय ने इसका ऐलान कर दिया है।

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