महाराष्ट्र में मुसीबत लेकिन कर्नाटक के लिए खुशखबरी: सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य करार दिए जा चुके 17 विधायकों पर फैसला दे दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया है। यानी कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिली है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कबतक चुनाव नहीं लड़ सकता है। SC ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि कभी-कभी स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है।

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