सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से पीएमसी बैंक के खिलाफ सुनवाई से किया इंकार

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC Bank) बैंक मामले में नया मोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आरबीआई के फरमान के अनुसार पीएमसी बैंक के खाताधारक छह महीने में चालीस हजार रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते। इसके खिलाफ दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

पीएमसी बैंक के ग्राहकों की दिक्कतों को लेकर बीजोन कुमार की अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। बता दें कि बिजोन कुमार मिश्रा ने अपनी अर्जी में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 फीसदी इंश्योरेंस कवर की मांग की थी। साथ ही कहा था कि पीएमसी बैंक में जमा धनराशि की निकासी पर तय की गई पाबंदी खत्म की जाए। ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक रकम निकालने की छूट मिले।

क्या है पीएमसी बैंक का मामला?

देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक पीएमसी बैंक की देशभर में 137 शाखाएं हैं। हाल ही में बैंक पर आरोप लगा है कि पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में आरबीआई को गलत जानकारी दी है। जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों के तहत लोग बैंक में अपनी जमा राशि सीमित दायरे में ही निकाल सकते हैं। बता दें कि बीते दिन पीएमसी बैंक के एमडी जॉय थॉमस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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