सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के मुंह पर जड़ा तमाचा।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर उसे गंभीर सवाल

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल (Election Commissioner Arun Goel) की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सख्त हो गया है। कोर्ट ने बुधवार (23 नवंबर, 2022) को केंद्र से उनकी नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। संवैधानिक बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र ने गोयल की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज दिखाने पर आपत्ति जताई। केंद्र का कहना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि आप दस्तावेज पेश कीजिए।अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि नियुक्ति में कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ।

बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly) से ठीक पहले सेवानिवृत्त नौकरशाह अरुण गोयल (Arun Goel) को शनिवार (19 नवंबर, 2022) को चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) के रूप में नियुक्त किया गया था।

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