सिपाही को थप्पड़ मारना पूर्व मंत्री को पड़ा भारी,मचा हड़कंप

मेरठ : उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याकूब की फैक्ट्री में अवैध मीट मिलने के बाद उस पर गैंगस्टर लगा है। न्यायालय ने हाजी याकूब कुरैशी को सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में दंडित किया है। न्यायालय ने बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर जुर्माना लगाया है।सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आइपीसी की धारा 504, 506 जान से मारने की धमकी का आरोपित माना गया। इनमें जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक महीने की सजा का प्रविधान है।याकूब के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एक मार्च 2011 को थाना लिसाड़ी गेट में आइपीसी की धारा 323, 333, 504, 506 व सेवन क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सेवन क्रिमिनल एक्ट को मुकदमे से निकालकर आरोप पत्र लगा दिया।

12 साल बाद कोर्ट ने मुकदमे में याकूब को सजा सुना दी है। याकूब के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर चार हजार का जुर्माना लगाया गया। याकूब वर्तमान में गैंगस्टर मामले में सोनभद्र जेल में बंद है।मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में रह रहे हेड कांस्टेबल चहन सिंह ने दिसंबर 2016 में पुलिस विभाग से वीआरएस ले लिया। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चहन सिंह ने मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट से नामांकन भरा। इसी सीट पर याकूब कुरैशी बसपा से चुनाव लड़े। चहन सिंह ने कहा था, मेरा मकसद चुनाव जीतना नहीं है, लेकिन याकूब को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। हुआ भी यही और इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी का जीत हासिल हुई।

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