“इन्हे लगा 72 हूरें..” मुस्लिमों पर विवादित वीडियो बनाने वाली ‘शर्मिष्ठा पनोली’ को बड़ी राहत, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को 5 जून 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 30 मई को एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। इस वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर विवाद उत्पन्न हुआ और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी। हालांकि, उन्होंने वीडियो डिलीट कर माफी भी मांगी थी।
हाई कोर्ट का निर्णय और शर्तें
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को ₹10,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें देश छोड़ने से रोकते हुए निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट से बचें। इससे पहले, 3 जून को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं किया जा सकता।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सांप्रदायिक सौहार्द
यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता आवश्यक है, ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे।