शहर में लागू हुई  धारा 144, इतने दिनों बाद होगा समापन

जानिए धारा 144 लागू होने के बाद व्यसायियों का क्या हैं हाल

लखनऊ: क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने राजधानी में  मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी है।  जानकारी के मुताबिक धारा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते लिया है।

आदेशानुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से बैन लगा रहेगा।  वहीं विधानसभा के आस पास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया हैं।

जानिए क्या होगी समस्या

बता दें प्रशासन के मुताबिक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन को धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा।  कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे।  बंद स्‍थानों पर एक समय में 100 से ज्‍यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।

धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी।  चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेगी।  इसके अलावा किसी तरह की ​इमरजेंसी होने पर पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट मिलेगी।  इसके साथ ही इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता  इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो।  एक समय में ​निश्चित संख्या से ज्यादा लोग मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।

शहर में 30 दिन तक धारा 144 रहेगी लागू

शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामुहिक आयोजन पर बैन होगा।  इन दिनों में शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग इकठ्ठे हो सकेंगे।  इसके अलावा रात दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।

यूं धारा के अचानक लागू होने की वजह से शहर में क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो पूर्व कार्यक्रम सुनिश्चित थे, उन्हें लेकर लोग परेशान हो गए हैं।  होटल्स और अन्य समारोह की बुकिंग भी हो चुकी है।  होटल व अन्य व्यवसायी इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं।

Related Articles

Back to top button