Sambhal: संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत दहने से 10 की मौत।

संभल जिले के एक कोल्ड स्टोरेज में छत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 10 हो गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

पुलिस के अनुसार, ये 10 लोग चंदौसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा रोड पर स्थित कोल्ड स्टोरेज के मलबे से निकाले गए 21 लोगों में से थे।

अब तक 21 लोगों को बचाया गया है और उनमें से 10 की मौत हो गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) शलभ माथुर ने कहा कि ऐसी भी खबरें हैं कि कम से कम तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है।

लखनऊ में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और घटना में घायल हुए सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने छत गिरने के कारणों की जांच के लिए मंडलायुक्त और मुरादाबाद के डीआईजी के नेतृत्व में एक जांच समिति का भी गठन किया है। प्रवक्ता ने कहा कि समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

प्रवक्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने इस घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि मुरादाबाद के एक अस्पताल में पांच लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि छह को छुट्टी दे दी गई है।

बचाव अभियान, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) भी शामिल हैं।

बचाव अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्र में सर्चलाइट लगाई गई हैं। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और पंचायती राज राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह दुर्घटनास्थल पर पहुंचे.

पुलिस के अनुसार तीन माह पहले ही बिना प्रशासन की अनुमति के ढही छत का निर्माण किया गया था और कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू की मात्रा निर्धारित क्षमता से अधिक थी.

डीआईजी माथुर ने गुरुवार देर रात पत्रकारों को बताया कि अमोनिया गैस के सिलेंडर कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने के कारण बचावकर्मी एहतियात बरत रहे हैं.

डीआईजी ने कहा था, ”कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.”

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