रामदेव के खिलाफ एफआईआर राजस्थान उच्च न्यायालय ने की रद्द

योग गुरु रामदेव अपनी धार्मिक टिप्पणियों के चलते अक्सर विवादों में आ जाते हैं। ऐसे ही एक धार्मिक बयान के चलते बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील रखी गई थी जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में योग गुरु रामदेव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही साथ अदालत ने उन्हें 20 मई तक पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

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