UP: 1 आदेश और पीलीभीत में खुद ही तोड़ डाली मस्जिद, पट्टे की जमीन.. नेपाल.. कब्जा, आखिर क्या है ये खेल ?

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गांव भरतपुर में उपनिवेशन की जमीन पर बने धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासन की सख्ती के बाद पट्टेदारों ने खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह गांव नेपाल सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां राजस्व टीम की जांच में जमीन पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई थी।

शिकायत के बाद प्रशासन की टीम सक्रिय, जांच में मिला उल्लंघन

दरअसल, पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील अंतर्गत गांव भरतपुर में उपनिवेशन की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने की शिकायत मिली थी। यह क्षेत्र नेपाल सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से मामला और भी संवेदनशील हो गया। जांच के लिए जब अफसर नेपाल सीमा क्षेत्र में पहुंचे तो इस अवैध निर्माण की जानकारी सामने आई।

राजस्व विभाग की जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी, वह उपनिवेशन के अंतर्गत आती है और इसका उपयोग केवल कृषि के लिए ही होना चाहिए था।

पांच पट्टेदारों और प्रधान को नोटिस, 14 दिन में मांगा गया स्पष्टीकरण

तहसीलदार हबीबउर रहमान ने बताया कि उपनिवेशन की जमीन पर दशकों पहले कुछ लोगों को कृषि कार्य हेतु पट्टे आवंटित किए गए थे। लेकिन इन पट्टेदारों ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया, जहां नियमित रूप से नमाज भी अदा की जा रही थी।

प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए पांचों पट्टेदारों और गांव के प्रधान को नोटिस जारी किया और 14 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। नोटिस के बाद मामले में तेजी से हलचल बढ़ी।

नोटिस मिलते ही पट्टेदारों ने खुद शुरू की मस्जिद ढहाने की प्रक्रिया

नोटिस जारी होने के बाद पट्टेदारों ने स्वयं मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। प्रधान शमशेर ने बताया कि मस्जिद का एक हिस्सा अब तक ढहा दिया गया है और मस्जिद पर होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियां नोटिस मिलने के बाद से रोक दी गई हैं।

तहसीलदार हबीबउर रहमान ने कहा कि राजस्व विभाग की टीम को गांव भेजकर मस्जिद के ढहाए जाने की पुष्टि कराई जा रही है, ताकि रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके।

शासन ने मांगी सभी ग्रामों से अतिक्रमण व धार्मिक निर्माण की रिपोर्ट

इस मामले के बाद शासन ने पीलीभीत समेत प्रदेश भर में बंजर, तालाब, नवीन परती जैसी सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और धार्मिक निर्माणों की रिपोर्ट तलब की है। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के सभी लेखपालों को अपने हल्का क्षेत्र की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि किसी भी सरकारी या प्रतिबंधित भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण न हो, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में।

 

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