चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, तिहाड़ जाने से बचे

सुप्रीम कोर्ट ने INX Media केस की सुनवाई में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम(P. Chidambaram) को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा उन्हें जेल भेजे जाने पर रोक लगा दी है। इसके चलते चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को निर्देश दिए हैं कि वह जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दें। अदालत ने कहा कि अगर निचली अदालत सोमवार को ही चिदंबरम के अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार नहीं करती है, तो उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि तीन दिन के लिये बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल मामले की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित होने की वजह से चिदंबरम की सीबीआई कस्टडी 1 दिन के लिए बढ़ गई है। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि निचली अदालत द्वारा चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने के मामले में अपना जवाब दाखिल करे। इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम के लिए हाउस अरेस्ट(House Arrest) की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह 74 साल के व्यक्ति हैं, उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर उनको निगरानी में रखना ही है, तो घर में नजरबंद रखा जाए, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।

इस मांग पर इसपर कोर्ट ने कपिल सिब्बल से चिदंबरम के हाउस अरेस्ट (नज़रबंद) के लिए निचली अदालत में अपील करने की सलाह दी। इसके जवाब में वकील कपिल सिब्बल(Kapil Sibbal) ने कहा कि वे इसलिए अपील नहीं कर सकते क्योंकि वहां से अपील खारिज हो जाएगी। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिन बाद शुक्रवार को होगी।

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