जम्मू कश्मीर में अब जा सकेंगे पर्यटक, बदली गई ट्रैवल एडवाइजरी

आर्टिकल 370 (Article 370) और आर्टिकल 35ए (Article 35 a) हटाए जाने से पहले पर्यटकों के घाटी छोड़ने संबंधी ट्रैवल एडवाइजरी को वापस ले लिया गया है | जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) के सामान्य स्थिति में लौटने की दिशा में एक बड़े कदम में राज्यपाल सत्य पाल मलिक (Satyapal malik) ने सोमवार को दो महीने पहले जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी को वापस ले लिया | इस ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया था कि पर्यटक जल्द से जल्द घाटी छोड़ दें |

सोमवार रात जारी किए गए आदेश के अनुसार, पर्यटकों को राज्य में लौटने की अनुमति दे दी गई है | यह आदेश 10 अक्टूबर से लागू होगा | जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सूचना विभाग ने ट्वीट किया कि ‘राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को सलाहकारों और मुख्य सचिव के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की | राज्यपाल ने गृह विभाग के सलाहकार से कहा कि पर्यटकों के घाटी छोड़ने के आदेश को वापस लिया जाए | यह 10.10.2019 से लागू किया जाएगा |’

सरकार ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने के लिए पर्यटकों से कहा था कि वह घाटी छोड़ दें | इतना ही नहीं फोन और इंटरनेट लाइनों को अवरुद्ध करने जैसे बड़े पैमाने पर सुरक्षा प्रतिबंध लगा दिए थे | जबकि कुछ कर्फ्यू को धीरे-धीरे राहत दी है | कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट संचार काफी हद तक बंद है, हालांकि लैंडलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं |

सरकार ने ‘आतंक के खतरे की खुफिया जानकारी’ का हवाला देते हुए पर्यटकों को 2 अगस्त को समय से पहले वार्षिक अमरनाथ यात्रा को बंद करने का कदम उठाने के तुरंत बाद घाटी से जाने को कहा था | इस कदम के तीन दिनों के भीतर, संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जिससे राज्य को विशेष दर्जा मिला था | इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया |

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