अब नही बच सकेंगे निर्भया के गुनहगार, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी गाइडलाइंस

निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल पा रही है। निर्भया की मां लगातार प्रयास कर रही है कि निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की मौत की सजा के मामले के लिए एक गाइड लाइन तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में अगर कोई हाई कोर्ट किसी को मौत की सजा देने की पुष्टि करता है और सुप्रीम कोर्ट इस की अपील पर सुनवाई की सहमति जताते है तो 6 महीने के अंदर-अंदर मामले को तीन जजों की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा फिर भले ही अपील तैयार हो या ना ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन में कहा गया है कि मामले के सूचीबद्ध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इस संबंध में मौत की सजा सुनाने वाली अदालत को इसकी सूचना देगी। इसके 60 दिनों के अंदर के संबंधित सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा या जो समय अदालत तय करेगा उसका पालन किया जाएगा। इस संबंध में कोई दूसरे दस्तावेजों का ट्रांसलेशन देना है तो वह भी दे दिया जाएगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्री पक्षकारों को अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए 30 दिन का और समय दे सकती है। अगर निश्चित समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो मामले को रजिस्ट्रार के पास नहीं बल्कि जज के चेंबर में सूचीबद्ध किया जाएगा और जज चेंबर में ही विचार कर आदेश जारी करेंगे।

 

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