अब 21 साल से पहले नहीं कर पाएंगे लड़कियों की शादी, कानून में होगा संसोधन

इस कानून में संशोधन के बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर मिलेगा अधिकार

लखनऊ: लड़कियों के 18 की उम्र पार करते ही गाँव-शहरों में लोग शादियां करना शुरू कर देते थे, लेकिन अगर आप अब भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि मोदी सरकार की कैबिनेट ने महिलाओं के विवाह की क़ानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल तक करने का प्रस्ताव पारित किया है. अब महिलाएं भी पुरुषों के समान हैं. बता दें कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन संसद में पेश करेगी. इसके चलते विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन की जाएगा.

18 में नहीं 21 साल में कर सकेंगे लड़कियों की शादी

जानकारी के मुताबिक लड़िकयों की शादी की उम्र कानूनी रूप से 18 साल तय की गई है. ऐसे में अब इस बदलाव के बाद 21 साल से कम उम्र की लड़िकयों का विवाह करना गैर-कानूनी माना जाएगा. गौरतलब है कि बुधवार को कैबिनेट की मिली मंजूरी जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा दिसंबर 2020 में नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है.

जनसंख्या नियंत्रण करना मकसद नहीं-जया जेटली

इस कानून पर जया जेटली ने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण करने का नहीं रहा. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है. शादी की उम्र को लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे का हमारा मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पहली बार 2.0 की कुल प्रजनन दर हासिल की हैं यह दर्शाता है कि आने वाले सालों में जनसंख्या विस्फोट की संभावना नहीं रहेगी. वहीँ ज्ञात आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बाल विवाह 2015-16 में 27 प्रतिशत से मामूली कम होकर 2019-21 में 23 प्रतिशत हो गया है.

समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेटली ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिश विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ हुई.  क्योंकि यह फैसला उन्हें सीधे रूप से प्रभावित करता है. बता दें कि इस अधिनियम से पहले देश में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनत्तम उम्र 18, जबकि लड़कों की न्यूनत्तम उम्र 21 साल है.

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