राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शहरी विकास सचिव को तलब किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीवर साफ करने के दौरान कर्मचारी की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को दस लाख रूपये की सहायता राशि के भुगतान का प्रमाण नहीं मिलने का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार में शहरी विकास सचिव को तलब किया है।
आयोग ने शहरी विकास सचिव को नोटिस भेजकर तीन मई से पहले उसके समक्ष हाजिर होने को कहा है।
दिल्ली के डाबड़ी क्षेत्र के वैशाली एक्सटेंशन में गत 14 सितम्बर को सीवर साफ करते हुए इस कर्मचारी की मौत हो गयी थी। आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर इस मामले का संज्ञान लिया था।
आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है और सरकार की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला है। उसने कहा है कि भुगतान के संबंध में रिपोर्ट नहीं दिया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने कहा है कि यदि निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले पीडित परिवार को राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

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