मिर्जापुर: कौशांबी के तीन गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में वांछित चल रहे गैंगेस्टर के तीन आरोपित को बार-बार नोटिस देकर न्यायालय में हाजिर होने को कहा जा रहा है। फिर भी ये तीनों आरोपित न्यायालय के आदेश का आवहेलना कर रहे हैं। इसको देखते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 82 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके घर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया। चेताया कि एक सप्ताह के अंदर आरोपित न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके घर को कुर्क कर दिया जाए।

कटरा कोतवाली पुलिस ने 20 जुलाई 2020 को तीनों आरोपित हारिश, मो. शाकिब, अमजद उर्फ हंसला समस्त निवासी ग्राम हटवा थाना पुरामुती जिला कौशाम्बी के खिलाफ गैंगेस्टर के तहत कार्रवाई की थी। तभी से ये आरोपित फरार चल रहे हैं। मामले की विवेचना कर रहे शहर कोतवाल रविंद्र प्रतात यादव ने इनकी गिरफ्तार के लिए कई बार इनके घर दबिश दी लेकिन] ये पकड़ में नहीं आए।

यह देखते हुए कोतवाल ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (गैंगेस्टर एक्ट) में प्रतिवेदन किया। कोर्ट ने 23 सितम्बर को धारा 82 के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश मिलते ही शहर कोतवाल आरोपितों के घर पहुंचे और नोटिस चस्पा कर दी। परिवार को बताया कि एक सप्ताह के अंदर आरोपित न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तो उनके घर को कुर्क कर दिया जाएगा।

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