सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मणिपुर हिंसा का मामला, आज दो याचिकाओं पर हो सकती है सुनवाई

मणिपुर हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। हिंसा के बाद अनुसूचित जनजाति समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल करवाई हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार (8 मई) को मणिपुर से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक की याचिका और एसआईटी जांच की मांग करने वाले एक आदिवासी संगठन की याचिका शामिल है। हिंसा जिसने पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरशिमा और जेबी पारदीवाला की बेंच करेगी।

पिछले बुधवार को चुराचांदपुर जिले में मेइती और आदिवासियों के बीच झड़प हुई थी। 27 मार्च मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, जिसने राज्य सरकार को एसटी दर्जे की मेइती समुदाय की मांग पर चार सप्ताह के भीतर केंद्र को एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया, आदिवासी मेइती के लिए आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

भाजपा विधायक और मणिपुर विधान सभा की हिल्स एरिया कमेटी (एचएसी) के अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई ने अपनी अपील में तर्क दिया कि “एचएसी को पक्षकार न बनाकर उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को प्रभावित किया गया,” और यह कि एचसी के आदेश ने तनाव पैदा किया और जिसके कारण दो समुदायों के बीच हिंसा हुई।

इस मुद्दे से संबंधित अवमानना ​​नोटिस सहित उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाले विधायक ने कहा, “अगर निर्देश दिए भी जाते, तो उन्हें एचएसी को नोटिस दिए बिना और एचएसी की सुनवाई के बिना नहीं दिया जा सकता था।”
मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा मेइती इंफाल घाटी में रहते हैं। अन्य 40 प्रतिशत आबादी नागा और कुकी जनजातियों से बनी है, जो मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं।

“मणिपुर ट्राइबल फोरम” नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने अधिवक्ता के माध्यम से, “प्रमुख समूह” द्वारा मणिपुर आदिवासी समुदाय पर हमलों से उत्पन्न गंभीर स्थिति के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।

इसने दावा किया कि “इन हमलों को सत्ता में पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त है … जो प्रमुख समूह का समर्थन करता है” और केंद्र और मणिपुर से निर्देश मांगा कि आदिवासी मणिपुरी लोगों को कैसे निकाला जाए जो अपने गांवों से भाग गए थे।

जनजातीय संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका के अनुसार, हमले 3 मई को शुरू हुए और कई चर्चों और अस्पतालों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जब भीड़ उग्र हो गई, जनजातीय सदस्यों के घरों, वाहनों और व्यापार के स्थानों को नष्ट कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, 132 लोग घायल हुए और 30 आदिवासी सदस्य मारे गए, लेकिन “न तो प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही कोई जांच चल रही है।” जनहित याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मणिपुर में आदिवासी ईसाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी चर्चों और अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए तुरंत केंद्रीय बलों को तैनात करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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