घिनौनी हरकत: ‘दुकानों पर नाम’ विवाद के बीच दूध में थूकने का नया वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर बवाल

लखनऊ के गोमती नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दूध सप्लायर मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू को दूध में थूकते हुए CCTV कैमरे में कैद किया गया है। यह हरकत गोमती नगर के विनय खंड की है, जहां यह व्यक्ति सालों से स्थानीय लोगों को दूषित दूध सप्लाई कर रहा था। वीडियो सामने आते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।

दूध सप्लाई से पहले थूक और फूंक मारने की पूरी घटना CCTV में कैद

घटना का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय निवासी लव शुक्ला ने अपने घर की CCTV फुटेज चेक की। वीडियो में साफ देखा गया कि दूध सप्लाई करने वाला व्यक्ति दूध में थूकता है और फिर फूंक मारता है। यह घटना नियमित रूप से हो रही थी, जिसे देखकर परिवार और पड़ोसी हैरान रह गए।

झूठी पहचान: पप्पू नहीं, असली नाम मोहम्मद शरीफ निकला

शुरुआत में दूध सप्लायर खुद को “पप्पू” बताता था, लेकिन CCTV फुटेज के बाद उसकी असली पहचान “मोहम्मद शरीफ” के रूप में सामने आई। वह मल्हौर का निवासी है और इलाके के कई अन्य घरों में भी दूध की सप्लाई करता था। पहचान छिपाकर विश्वासघात करने का यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है।

हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

इस घटना के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस कृत्य को ‘थूक जिहाद’ करार देते हुए आरोप लगाया कि यह आमजन के स्वास्थ्य और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। थाने के बाहर ‘थूक जिहाद बंद करो’ के नारे भी लगे।

थूक मिलावट पर अब होगी 10 साल तक की जेल

इस घटना के बाद योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ‘थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024’ और ‘प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड ऑर्डिनेंस’ लाने की तैयारी में है, जिसके तहत खाने-पीने की चीजों में थूक, पेशाब या अन्य गंदे पदार्थ मिलाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान होगा।

नए कानून में उपभोक्ता को मिलेंगे सशक्त अधिकार

इस अध्यादेश के तहत:

  • ग्राहक ऑर्डर के बाद भी खाने से इनकार कर सकता है यदि उसे इंग्रेडिएंट्स अस्वीकार्य लगें।
  • रेस्टोरेंट और होटल में ग्राहक खाने के हर घटक के बारे में जानकारी मांग सकता है।
  • संदेह होने पर ग्राहक सीधे पुलिस से शिकायत दर्ज कर सकता है।

धार्मिक सौहार्द और जनता की सुरक्षा की दिशा में कदम

लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में पिछले महीनों में खाद्य पदार्थों में थूक और पेशाब मिलाने की घटनाएं सामने आईं। इन्हें गंभीरता से लेते हुए विधि विभाग ने यह सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और समाज में तनाव उत्पन्न होता है, इसलिए कानून आवश्यक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि खान-पान की चीजों में थूक या गंदगी मिलाना अमानवीय कृत्य है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, कर्मचारियों की पहचान, CCTV कैमरे, मास्क, दस्ताने और साइनबोर्ड अनिवार्य किए जाएं।

कानून में होंगे ये कड़े प्रावधान

  • सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर कर्मचारियों के पहचान पत्र और उनकी जानकारी थाने में देना अनिवार्य होगा।
  • पहचान छिपाकर काम करने पर सख्त सजा दी जाएगी।
  • भोजन पकाने और परोसने वाले कर्मियों को सिर ढंकना, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
  • घुसपैठिए या अवैध विदेशी नागरिक पाए जाने पर विशेष कार्रवाई की जाएगी।
  • कम से कम 1 माह की CCTV रिकॉर्डिंग जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

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