योगी सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को दी अनुमति, सोमवार से शॉपिंग मॉल्स में बिक सकेगी शराब

उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल में सोमवार से महंगी शराब की बिक्री होनी शुरू हो जाएगी। योगी सरकार ने है बड़ा फैसला ले लिया। योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि शॉपिंग मॉल्स में ₹700 से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपॉर्टेंट ब्रांच की बिक्री शुरू होगी। इसी के साथ ₹160 से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपॉर्टेंट ब्रांच की बीयर भी मिलनी शुरु हो जाएगी। कोरोनावायरस को देखते हुए अब तक यह सब बंद कर रखा था लेकिन अब योगी सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है।

बता दी कि उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में अब सुबह 10:00 बजे से लेकर रात के 9:00 बजे तक शराब की बिक्री होगी। लेकिन शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी। यानी आप शॉपिंग मॉल से शराब खरीद तो सकते हैं लेकिन वहां पी नहीं सकते।

योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसको देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी।

योगी सरकार ने बताया है कि दुकानों की 1 साल की लाइसेंस फीस ₹12 लाख तय की गई है। जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की इजाजत नहीं होगी।

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