राजस्थान में मास्क की अनिवार्यता के लिए कानून बना, नियम तोड़ने पर 200 से 2000 रुपये तक का जुर्माना

जयपुर। राजस्थान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क की अनिवार्यता वाला विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित हो गया है। इसके साथ ही मास्क को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अब सार्वजनिक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक राजनीतिक आम समारोह या जमात में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

इससे पहले सोमवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि देश में पहली बार राजस्थान में मास्क को अनिवार्य करने को लेकर कानून बनाया गया है। विधानसभा में पारित राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की धारा चार में संशोधन किया गया है। कोरोना महामारी को नियंत्रण करने और उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किए हैं। इसमें सामान्य नियम तोड़ने पर 200 से 2000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

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