कर्नाटक हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये बड़ी बात

13 अक्टूबर,2022 यानी आज कर्नाटक हिजाब केस के फैसले में दोनों जज यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग-अलग देने के कारण अब यह केस चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है ।



जस्टिस हेमंत गुप्ता के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है और बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया है, वहीं दूसरे ओर जज सुधांशु धूलिया ने उनसे उलट राय जाहिर कर दी है । अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी ।



क्या कहना है मुस्लिम के पक्ष के वकील और कर्नाटक सरकार के वकील का ?


मुस्लिम लडकियों के पक्ष के वकीलों ने इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी गुजारिश की थी और वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों का कहना है कि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने वाला कर्नाटक सरकार का फैसला ‘धार्मिक रूप से तटस्थ’ था ।



हाई कोर्ट में याचिका ढाली गई लेकिन 15 मार्च,2022 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी । अदालत ने कहना था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है ।

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