झांसी : क्रेशर उद्योग को मिलेगी संजीवनी, नई ऊँचाईयों तक ले जाने के होगे प्रयास

  • जनपद में माइनिंग जोन एवं क्रेशर जोन बनाया जायेगा
  • डीएमएफ के माध्यम से होंगे हितकारी कार्य
  • क्रेशर उद्यमी ब्लास्टिंग का समय निर्धारित करते हुए ब्लास्टिंग करें

झांसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कैम्प कार्यालय में बुन्देलखण्ड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री स्टोन क्रेशर एसोशिएशन के साथ एक बैठक लेते हुए कहा कि जनपद में क्रेशर उद्योग को जल्द संजीवनी मिलेगी। शासन स्तर पर उद्योग से जुड़े समस्त तथ्यो को रखा जाएगा और उद्योग को नई ऊँचाईयो तक ले जाने के प्रयास होगे। उन्होने कहा कि बुंदेलखंड का यह उद्योग बेहद पुराना है और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को इस उद्योग में रोजगार से जोड़ा गया जिस कारण उनका जीवन यापन संभव हो सका।

जिलाधिकारी ने चेंबर तथा क्रेशर उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि उद्योग संचालन में जो समस्या है उसकी जानकारी दें। ताकि शासन स्तर पर उन्हें रखा जा सके। उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों को शासन स्तर पर अवश्य रखूंगा और यह प्रयास भी होंगे कि आपकी समस्या का हल निकले। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शासन का लक्ष्य हैं। क्रेशर उद्योग को अन्य प्रदेश से मिल रही चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है क्योंकि वहां रेट कम है और सुविधाएं अधिक प्राप्त हो रही है, जिस कारण उद्यमी उद्योग संचालन नहीं कर पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आपकी बहुप्रतीक्षित मांग पर गुरसरांय में होलकी माता रोड से चौकरी तक बनाए जाने तथा गरौठा से मोती कटरा मार्ग को बनाए जाने का सुझाव के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्रेशर उद्योग के विकास हेतु कृत संकल्पित है। जनपद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड के माध्यम से भी जनमानस के लिए हितकारी कार्य कराए जाएंगे।

बैठक में वीरेश्वर शुक्ला संरक्षक स्टोन क्रेशर व आशोक आन्ददानी ने क्रेशर उद्योग में आ रही समस्याओं की जानकारी दी और मांग करते हुए कहा कि क्रेशर को विद्युत कटौती से मुक्त किया जाए। माइनिंग एवं क्रेशर जोन घोषित किया जाए ताकि उद्योग सुरक्षित रहें।
बैठक में पत्थर खदानों के रॉयल्टी के ई-टेंडर, निविदा, सह ई-नीलामी की दर से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के पालन के संबंध तथा क्रेशर प्लांट में बिना भंडारण अनुज्ञप्ति के बोल्डर , गिट्टी, डस्ट का भंडारण के संबंध में चेंबर तथा क्रेशर उद्यमियों से विस्तृत चर्चा हुई।
जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि यह नीतिगत प्रकरण है शासन स्तर तक अवश्य पहुंचाये जाएगें, वहां इन बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा।

इस मौके पर एडीएम राम अक्षयवर चौहान, मंडलीय अधिकारी नवीन दास, जिला खान अधिकारी जेपी द्विवेदी, बुंदेलखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स धीरज खुल्लर, अमित सिंह, राजीव मेहता, श्यामसुंदर, खान अधिकारी राघवेंद्र सिंह, सर्वेयर अशोक कुमार मौर्य सहित अन्य उपस्थित रहे।

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