‘राष्ट्रपति शासन लगाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं’ दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली शराब घोटाला नीति में ईडी के गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी गई कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते।

इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है और इसमें न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं, इसका फैसला उपराज्यपाल का है।

गौरतलब है कि हाल ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। फिलहाल ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जा रही है। देखना है कि कोर्ट में केजरीवाल क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं।

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