69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश, जानें क्या कहा

69 हज़ार पदों के अतिरिक्त एक भी भर्ती बगैर विज्ञापन के न हो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 69 हज़ार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें 69 हज़ार से अधिक एक भी नियुक्ति न की जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर लगाते हुए सरकार के 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने साफ किया कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69 हज़ार पदों के अतिरिक्त एक भी भर्ती बगैर विज्ञापन के न हो.

बता दें कि यूपी सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 69 हज़ार से इतर 6800 भर्ती का आदेश दिया था. हालांकि सरकार के इस आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 27 जानवरी 2022 को रोक लगा दी थी. एक अभ्यर्थी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी. उनकी इस विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की डबल बेंच ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई गलती नहीं है.

अनारक्षित श्रेणी में चुने जाने का दावा

बता दें कि आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे. ऐसे अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी में चुने जाने का दावा किया था. इस पर सरकार ने इन 6800 अभ्यर्थियों की अलग चयन सूची जारी करने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट ने सरकार की इस चयन सूची को निरस्त कर दिया है.

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