गुजरात हाई कोर्ट के जज ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करने से किया इनकार

मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस के राहुल गांधी की अपील की सुनवाई के लिए नियुक्त गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने खुद को अलग कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति गोपी ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की एक अलग पीठ को सौंपे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को निचली अदालत द्वारा ठुकराए जाने के बाद गांधी ने कल गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की थी। आदेश पर रोक उन्हें सांसद के रूप में बहाल करने में मदद करेगी। जिसके बाद अब यह राहुल गांधी के केस की बड़ी खबर बन गई है की उच्च न्यायालय के जज ने भी उनकी सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया है।

Related Articles

Back to top button