मेड के साथ बर्बरता का Video Viral: जातिसूचक गालियां भी दीं.. मकान मालिक के भाई और उसकी पत्नी पर FIR

हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर-17 में एक घरेलू मददगार (मेड) के साथ मारपीट की ट्रॉमेटिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आरोप है कि मकान मालिक के भाई और अन्य ने जातिसूचक गालियाँ दीं और बेरहमी से पीटा। पीड़ित महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। घटना ने फरीदाबाद में मानवाधिकार और जातीय तनाव का मुद्दा फिर गर्माया है।

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि महिला को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है और बेरहमी से मारपीट की जा रही है। आरोपियों ने जातिसूचक गालियाँ भी दीं — जैसे “तुम जैसी जातियों की केवल यही औकात” — जो दृश्य और सुनने दोनों तरह से चौंकाने वाली हैं। घटना की शुरुआत घरेलू विवाद से हुई, लेकिन वीडियो में गाली-गलौज के कारण समुदाय में हलचल मची है।

पहचान और FIR में दर्ज धाराएँ

पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत आज उनसे ही (मेड) ने दर्ज करवाई है। FIR में शामिल धाराएँ हैं:

  • धारा 323 (जानलेवा चोट),
  • धारा 504 (जान से मारने की धमकी),
  • आपराधिक मानहानि,
  • SC/ST एक्ट की धारा 3, 3(1)(r) — जातिसूचक गाली और अपमान की गंभीर धाराएँ।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

सीओ (सिटी) ने कहा कि आरोपी व्यक्ति — मकान मालिक का भाई — अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित महिला को उचित सुरक्षा और मेडिकल जांच मुहैया कराई गयी है।

सामाजिक प्रभाव और मानवाधिकार चिंता

इस घटना ने घरेलू कार्यकर्ताओं की स्थिति और जातिगत हिंसा पर सवाल खड़े किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने इसे चेतावनी करार दिया है कि घरेलू मजदूरों की सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं पर ध्यान देना अत्यावश्यक है।

फरीदाबाद की यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और घरेलू कार्य환경 में हिंसा का प्रतिनिधित्व करती है। FIR में दर्ज SC/ST एक्ट की धाराएँ संकेत देती हैं कि यह सरल मारपीट से कहीं आगे है। अब सवाल यह है कि क्या आरोपी को सख्त सजा मिलेगी और क्या राज्य स्तर पर घरेलू सहायताकर्मियों की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए जाएंगे?

 

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