अब घर में न रखें इससे ज्यादा नकदी

नई दिल्ली। चुनावों का दौर चल रहा है। आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। ऐसे में अगर आप घर में ज्यादा नकदी रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां, आयकर विभाग ने घर में नकदी रखने की नई सीमा तय की है। इसलिए सावधान, अगर आप इस लिमिट से ज्यादा नकदी घर में रखते हैं, तो आपके यहां आयकर विभाग के छापे पड़ सकते हैं।
देश के आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक,घर में ज्यादा नकदी पकड़े जाने पर सोर्स बताना होगा। अगर नहीं बता पाए, तो आपको पकड़ी गई नकदी से 137 गुन ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने वह पैसा सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन करने पर जुर्माना लग सकता है। एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) की जानकारी देनी होगी। पैन और आधार की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आप कैश में 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीदारी कैश में करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है। क्रेडिट-डेबिट कार्ड कार्ड से भुगतान के समय यदि कोई व्यक्ति एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करता है तो उसकी जांच की जा सकती है। 1 दिन में अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। यह बैंक के माध्यम से किया जाना है। नकद में दान करने की सीमा 2,000 रुपये तय की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद ऋण नहीं ले सकता है। अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टीडीएस देना होगा।

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