यूँ रद्द हुई पहलू खान और उनके बेटों को गौ तस्कर करार देने वाली एफआईआर

राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उसके दो बेटों और एक ट्रक चालक के खिलाफ गोकशी के लिये गायों को अवैध तरीके से ले जाने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द कर दिया है। बता दें कि पहलू खान की अप्रैल 2017 में कथित गौ रक्षकों ने हत्या कर दी थी। मामले में जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने ‘राजस्थान गोवंश संरक्षण कानून’ और अन्य धाराओं के तहत चारों के खिलाफ दर्ज मामले और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि गायों को गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था।

पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने इरशाद खान और आरिफ खान (पहलू खान के बेटे) और ट्रक चालक खान मोहम्मद के खिलाफ अलवर की बहरोड़ स्थित निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद तीनों आरोपियों ने मामले को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। आरोपियों की ओर से पेश वकील कपिल गुप्ता ने कहा कि आपराधिक मामला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि गायों को गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था।

कपिल गुप्ता ने दावा किया कि मेडिकल एक्सपर्ट ने साबित किया था कि गायें दुधारू थीं और उनके बछड़े केवल एक महीने के थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार से गायों को खरीदा गया, यह साबित करने के लिए उनके पास रसीद भी थी। फैसले पर पहलू खान के बेटे इरशाद ने बताया, ‘‘हाईकोर्ट द्वारा मुझ पर और मेरे भाई पर दर्ज मामले और आरोप पत्र को रद्द किये जाने से हम खुश हैं। हम गायों को गोकशी के लिए नहीं ले जा रहे थे लेकिन हम पर हमला हुआ। आज हमारे साथ न्याय हुआ है।’’

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