लखनऊ: जमानत मिलने पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी की

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जमानत मिल गई है। 20 फरवरी को भाजपा एमएलसी ने हजरतगंज थाने में उन पर शिकायत की थी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जमानत मिल गई है। सीजेएम हृषीकेश पांडेय ने आरोपी को एक मुचलका और दो जमानतों पर 25 से 25 हजार रुपये की सजा सुनाई।

वकील प्रवीण कुमार यादव और सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने पहले आत्मसमर्पण की अर्जी दी। आरोपी को हिरासत में लेने का आदेश कोर्ट ने दिया। जमानत अर्जी में कहा गया कि आरोपी झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है। साथ ही, आरोपी ने वादा किया कि वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। इस पर न्यायालय ने रिहा करने का आदेश दिया। ज्ञात है कि 20 फरवरी को भाजपा महानगर अध्यक्ष और एमएलसी मुकेश शर्मा ने हजरतगंज थाने में शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर व्यंग्य करते हुए उनके नाम में गौतम की जगह दामोदर दास लगाकर उनके पिता को अपमानित किया।

आरोपी ने मजाक में कहा कि नाम दामोदर दास है, लेकिन काम गौतमदास की तरह है। आगे आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री के मृत पिता को गौतम अदाणी से जोड़कर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया था। विवेचना के बाद आठ अप्रैल को पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी।

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