बदायूं के तत्कालीन थाना प्रभारी खिलाफ section- 166A के तहत case दर्ज़

 

बदायूँ: उत्तर प्रदेश में बदायूं के उघैती क्षेत्र के एक गांव में मंदिर गई एक महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या(murder) किए जाने के मामले में उघैती थाने के तत्कालीन(ex.) थाना प्रभारी एवं हलका इंचार्ज पर लापरवाही बरतने और अधिकारियों को घटना की सूचना देने में देरी करने के अपराध में धारा (section)-166A के अंतर्गत मुकदमा(case) दर्ज कराया गया है ।

लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई

बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(ssp) संकल्प शर्मा(sankalp sharma) ने आज कहा कि उघैती थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह एवं हलका इंचार्ज अमरजीत सिंह ने घटना के 17 घंटे बाद अधिकारियों को अवगत कराया। पूर्व थाना प्रभारी एवं दरोगा के खिलाफ धारा 166 A (महिला अपराध में लापरवाही) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

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