बड़ी खबर: BJP विधायक को सजा, भेजे गए जेल.. मारपीट, 2300 रुपए छीने.. कोर्ट पर निकाल रहे भड़ास

दरभंगा, बिहार – अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव को वर्ष 2019 के एक मारपीट मामले में दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2019 की घटना: मॉर्निंग वॉक के दौरान हमला

29 जनवरी 2019 की सुबह समैला गांव के निवासी उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक पर थे, जब गोसाईं टोल के पास विधायक मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। उमेश मिश्र का आरोप है कि विधायक ने फरसा से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही, सुरेश यादव ने लाठी और रॉड से हमला किया और उनकी जेब से 2300 रुपये निकाल लिए।

न्यायिक प्रक्रिया: चार्जशीट से सजा तक

पुलिस ने मामले की जांच के बाद 12 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद, 17 अप्रैल 2020 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया।

विधायक की प्रतिक्रिया: सजा को बताया राजनीति से प्रेरित

विधायक मिश्रीलाल यादव ने अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि ऊपरी अदालत में मैं बरी हो जाऊंगा।” विधायक के समर्थकों ने भी इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है।

विकासशील इंसान पार्टी से भाजपा तक का सफर

मिश्रीलाल यादव ने 2020 में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के टिकट पर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में, 2022 में वीआईपी के चारों विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान

यह मामला दर्शाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों। अदालत का यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करता है।

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